भारत आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है और इस देश मे रहने वाले सभी लोग किसी ना किसी प्रकार के टैक्स का भुगतान करते है।
भारत मे कुछ साल पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मॉडल लाया गया था जिसे आम भाषा मे जीएसटी भी कहा जाता है, इस टैक्स को लागू करना देश के विकास के लिए एक जरुरी कदम माना गया।
बहुत से लोग जीएसटी के बारे मे जानकारी रखते है और कुछ लोग अभी भी इस विषय से अनजान है, अगर आप जानना चाहते है की जीएसटी क्या है तो आप सही जगह पर है इस पोस्ट के मध्यम से आप जीएसटी से जुड़ी जरुरी जानकारी ले पाएंगे।
GST क्या है?
GST भारत मे सभी गुड्स (सामानों) और सेवाओं पर लगने वाला एक प्रकार का टैक्स है, यह एक प्रकार का इनडाइरेकट टैक्स होता है। भारत के साथ साथ कुछ और देश जैसे फ्रांस, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदी मे भी यह टैक्स लिया जाता है जिसकी दर सरकार द्वारा तय की जाती है।
भारत मे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया है। इस टैक्स को लागू करने के बाद लोगो से लिए जाने वाले अलग अलग प्रकार के टैक्स (वैट, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, आदि) नहीं देने होंगे। भारत मे अलग अलग सामानो और सेवाओ पर 0% से लेकर 28% तक GST लिया जाता है।
GST का पूरा नाम क्या है?
GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स (Goods and Service Tax) है।
GST के स्लैब क्या है?
सरकार द्वारा अलग अलग चीजो की जारुरतो के अनुसार उनपर अलग अलग टैक्स लगाया गया है, यह टैक्स 5 अलग अलग दरो मे बांटा गया है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% इन अलग अलग दरो को ही GST के स्लैब कहा जाता है।
0 फसदी GST स्लैब-
जीएसटी के इस स्लैब मे ऐसी वस्तुओ को रखा गया है जो हमारे जीने के लिए बहुत जरुरी होते है। इस स्लैब के अंदर आने वाली वस्तुओ मे आपसे किसी भी प्रकार का GST नहीं लिया जाता है।
इस स्लैब मे आने वाली कुछ चिजे – दूध, दही, सब्जी, आदि
5 फसदी GST स्लैब-
इस स्लैब के अंदर आने वाली चीजो पर केवल 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है और इस स्लैब मे भी रोजमर्रा की जिंदगी मे काम आने वाले जरुरी सामानो को रखा गया है।
इस स्लैब मे आने वाली कुछ चिजे – नमकीन, दवाइयां, चाय, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, तेल, आदि
12 फसदी GST स्लैब-
बाजार मे बहुत सी वस्तुऐ होती है जिन पर 12% टैक्स लिया जाता है, ये सभी इस स्लैब के अंदर आते है।
इस स्लैब मे आने वाली कुछ चिजे – घी, बटर, सिलाई मशीन, अचार, आदि
18 फसदी GST स्लैब-
बाजार मे उपल्ब्ध वे सभी चीजे जिन पर 18% टैक्स लगता है वे इस स्लैब के अंदर आती है।
इस स्लैब मे आने वाली कुछ चिजे – वाशिंग मशीन, शैम्पू, टेलिकॉम सेवाएं, आदि
28 फसदी GST स्लैब-
इस स्लैब मे अलग अलग प्रकार के 200 से अधिक चीजो को जोड़ा गया है, इन वस्तुओ और सेवाओ के बिना भी जीवन जिया जा सकता है।
इस स्लैब मे आने वाली कुछ चिजे – पान मसाला, सीमेंट, मोटर साइकल, कार, आदि।
GST के प्रकार
GST लागु होने के कारण अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मे टैक्स को लेकर होने वाली उलझनों से बचा जा सकता है साथ ही साथ इस टैक्स के आने के बाद कुछ टैक्सो से छुटकारा भी मिल गया है, हलाकि GST को भी अलग अलग प्रकारो मे बांटा गया है जो कि नीचे दिए गए है-
- CGST (CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX)
CGST किसी भी वास्तु और सेवा पर लगाए गए GST का वह भाग होता है जो कि केंद्र सरकार को दिया जाता है, उदहारण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य मे कोई वस्तु खरीदता है जिस पर 18% GST लिया जा रहा है तो इस GST का आधा हिस्सा CGST के तौर पर केंद्र सरकार को दिया जाएगा।
- SGST (STATE GOODS AND SERVICE TAX)
CGST के जैसे ही GST मे से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले कर को SGST (STATE GOODS AND SERVICE TAX) कहते है। ऊपर वाले उदाहरण मे देखा जाए तो किसी राज्य मे किसी वस्तु या सेवा मे 18% टैक्स मे से आधा हिस्सा केंद्र सरकार को दिया जाएग तो वहीं आधा हिस्सा राज्य सरकार को SGST के तौर पर दिया जायेगा।
- UTGST (UNION TERRITORY GOODS AND SERVICE TAX)
यह GST भी SGST के समान होता है लेकिन इसमें टैक्स का बराबर हिस्सा UTGST के तौर पर लिया जाता है।
- IGST (INTEGRATED GOODS AND SERVICE TAX)
INTIGRATED GST को DESTINATION GST भी कहा जाता है, यह टैक्स तब लिया जाता है जब एक राज्य के किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे राज्य से सामान खरीदा जाता है। यह टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है और इसका कुछ हिस्सा उस राज्य कि सरकार को दे दिया जाता है जहां पर सामान मंगाया गया है।
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कुछ जरुरी प्रश्न
Ans : GST का फूल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यह सरकार के द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स होता है। यह टैक्स सभी प्रकार के वस्तुओ और सेवाओ पर लगाया जाता है, भारत मे GST को राज्य सभा और लोक सभा मे पास कर लागु किया गया है। अगर कोई व्यक्ति यह टैक्स नहीं भरता तो उसे जुर्माना या जेल हो सकती है।
Ans : भारत मे अलग अलग चीजो पर जीएसटी टैक्स लगता है और अलग अलग सेवाओ और चीजो पर इसकी दर अलग अलग होती है। मुख्य रूप से GST 4 प्रकार का होता है-
CGST – CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX
SGST – STATE GOODS AND SERVICE TAX
UTGST – UNION TEROTARY GOODS AND SERVICE TAX
IGST – INTIGRATED GOODS AND SERVICE TAX
Ans : जीएसटी लागू करना भारत सरकार का एक बहुत बढ़िया कदम माना गया, भारत मे अलग GST के लागू होने के कारण अलग अलग प्रकार के इनडाइरेकट करो को नहीं देना होगा इसी के साथ एक सामान टैक्स लगने के कारण देश के सभी हिस्सों मे वस्तुओ का मूल्य एक ही रहेगा।
आज आपने क्या सीखा
उम्मीद है की आपको आज के इस आर्टिकल से पता चल गया होगा की GST क्या है और GST कितने प्रकार के होते हैं और अगर आपको यह सब जानकारी के बारे में पता चल गया तो जरुर से इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और कोई सवाल है तो आप हमें निचे कमेंट में पूछ सकते है।